हरियाणा सरकार का नया नियम: गेहूं के बीज पर सब्सिडी चाहिए तो सरपंच की सिफारिश जरूरी

हरियाणा सरकार का नया नियम: गेहूं के बीज पर सब्सिडी चाहिए तो सरपंच की सिफारिश जरूरी

हरियाणा सरकार ने रबी सीजन के लिए किसानों को मिलने वाली गेहूं के बीज पर सब्सिडी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब किसान को सब्सिडी पर बीज पाने के लिए न केवल आधार कार्ड देना होगा, बल्कि अपने गांव के सरपंच या नंबरदार से उसकी फोटोकॉपी पर मोहर और सत्यापन करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

 नया नियम: सिफारिश के बिना नहीं मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से तय किया गया है कि किसान को जितने बैग बीज चाहिए, उसकी जानकारी सरपंच या नंबरदार द्वारा सत्यापित की जाएगी। एक किसान को अधिकतम 15 बैग तक पर सब्सिडी दी जा सकेगी।

रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही किसान गेहूं की बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार इस बार प्रति क्विंटल लगभग ₹1,000 की सब्सिडी दे रही है। यानी जो बीज ₹4,000 प्रति क्विंटल का है, वह किसानों को ₹3,000 प्रति क्विंटल में मिलेगा।

 सरसों और चना के बीज पर भी सब्सिडी

कृषि विभाग ने बताया कि गेहूं के साथ-साथ सरसों और चने के बीजों पर भी सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाएं ताकि फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार हो सके।

कृषि विभाग का बयान

कृषि उपनिदेशक डॉ. पवन के अनुसार,

“किसानों को अपने गांव के सरपंच या नंबरदार से आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर यह लिखवाना होगा कि उन्हें कितने बैग की जरूरत है। उसी के आधार पर सब्सिडी पर बीज दिया जाएगा।”

यह कदम सरकार की पारदर्शी वितरण प्रणाली को मजबूत करने और फर्जी दावों को रोकने के लिए उठाया गया है।

संक्षेप में:
➡️ सब्सिडी पर गेहूं, सरसों और चने के बीज मिलेंगे।
➡️ आधार कार्ड की कॉपी पर सरपंच या नंबरदार की मोहर जरूरी।
➡️ प्रति किसान अधिकतम 15 बैग तक सब्सिडी मिलेगी।
➡️ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह।

यह मौका उन किसानों के लिए खास है जो कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाला बीज लेना चाहते हैं — बस सरपंच की सिफारिश साथ होनी चाहिए!

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