हिसार अदालत का फैसला: महिला का ताबीज लूटने वाले दो युवकों को 5-5 साल की कैद
हिसार जिला अदालत ने महिला से सोने की ताबीज छीनने के मामले में दो युवकों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। हिसार की सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामला फरवरी 2022 का
यह घटना 12 फरवरी 2022 की है, जब आदमपुर थाना क्षेत्र के सारंगपुर निवासी प्रेमा देवी खेत से अपनी ढाणी लौट रही थीं। रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक उनके आसपास कई बार चक्कर लगाने लगे। कुछ ही देर बाद वे अचानक लौटे और उनके गले में पड़ी करीब आधे तोले की सोने की ताबीज झपटकर फरार हो गए।
पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई
पीड़िता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आदमपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आदमपुर निवासी कुलदीप और नरेंद्र को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379B (लूट) सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
अदालत ने सुनाया सजा का फैसला
करीब साढ़े तीन साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर दोनों दोषी जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उनकी सजा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
यह फैसला जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख का संकेत माना जा रहा है।
