हिसार: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल की सजा, अदालत ने लगाया ₹55 हजार जुर्माना

हिसार: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल की सजा, अदालत ने लगाया ₹55 हजार जुर्माना

हिसार (हरियाणा): हिसार जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने आरोपी पर ₹55,000 का जुर्माना भी लगाया है।
मामले की विशेष बात यह है कि दोषी युवक पीड़िता का सामाजिक तौर पर भाई बताया जा रहा है।


जनवरी 2019 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला जनवरी 2019 में सामने आया था, जब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
पीड़िता के वकील धर्मपाल भाटिया के अनुसार, वारदात के दौरान नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई थी, जिससे केस और भी गंभीर हो गया।


सातवीं कक्षा में पढ़ती थी पीड़िता

नाबालिग पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह उस समय सातवीं कक्षा में पढ़ती थी
माता-पिता के निधन के बाद वह अपने दादा-दादी और चाचा के साथ रह रही थी।
उसने बताया कि ताऊ का बेटा (दोषी) अक्सर उनके घर आता-जाता था और धीरे-धीरे उसने छेड़खानी और बाद में जबरन दुष्कर्म किया।


16 अप्रैल 2018 को हुई थी वारदात

पीड़िता के अनुसार, 16 अप्रैल 2018 को आरोपी ने उसके साथ पहली बार दुष्कर्म किया।
इसके बाद उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और लगातार दो से तीन महीनों तक यह अमानवीय कृत्य जारी रखा।
डर के कारण पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया।


बुआ के अस्पताल ले जाने पर खुला राज

14 जनवरी 2019 को जब पीड़िता की बुआ घर आईं, तो उन्होंने लड़की की तबीयत देखकर अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया।
वहां की जांच में पता चला कि लड़की गर्भवती है
इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, और पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।


अदालत का फैसला

करीब छह साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल ने कहा कि यह अपराध न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा का भी उल्लंघन है।
अदालत ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और ₹55,000 का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
जुर्माने की राशि का एक हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।

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