हरियाणा में चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कीटनाशकों की बिक्री पर बैन
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी पर गंभीर आरोपों की पुष्टि के बाद कड़ा रुख अपनाया है। कंपनी द्वारा सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ जबरन कीटनाशकों की टैगिंग कर बिना अनुमति कीटनाशक बेचे जाने के मामले में प्रदेशभर में कीटनाशकों की बिक्री तत्काल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जांच में हुई गड़बड़ी की पुष्टि
अंबाला के नारायणगढ़ स्थित भोले शंकर ट्रेडिंग कंपनी की शिकायत पर डीडीए अंबाला ने जांच की। रिपोर्ट में पता चला कि कंपनी ने करीब 1 करोड़ रुपए के सब्सिडी वाले उर्वरक और 43.88 लाख रुपए के कीटनाशक और अन्य उत्पाद टैगिंग के साथ बेचे, जो नियमों का उल्लंघन है।

गंभीर आरोप और शिकायतें
लवली कुमार द्वारा भेजी गई ईमेल शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंपनी यूरिया और डीएपी जैसे सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ गैर-सब्सिडी उत्पादों को जबरन टैग कर रही है। विभाग ने कंपनी से अप्रैल 2025 से अब तक का बिक्री विवरण मांगा, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया।
बिना पंजीकरण के कीटनाशक की बिक्री
जांच में यह भी पता चला कि कंपनी हरियाणा से बाहर के कुछ निर्माताओं के कीटनाशकों को बिना राज्य में आवश्यक पंजीकरण के बेच रही थी। ये कीटनाशक भी सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ टैगिंग करके बेचे जा रहे थे, जो विभागीय निर्देशों का उल्लंघन है।
विभाग का सख्त कदम
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक, IAS ने कंपनी को हरियाणा में कीटनाशकों और अन्य उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही बाजार में मौजूद शेष स्टॉक को एक सप्ताह के अंदर हटाने को भी कहा गया है।
